पूर्व अंतरिम CBI प्रमुख एम नागेश्वर राव अवमानना मामले में दोषी करार, SC ने सुनाई दिन भर कोर्ट में रहने की सजा

पूर्व अंतरिम CBI प्रमुख एम नागेश्वर राव अवमानना मामले में दोषी करार, SC ने सुनाई दिन भर कोर्ट में रहने की सजा

नई दिल्ली। सीबीआई के पूर्व अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने गलती की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी है। शर्मा बिहार के मुजफ्फरनगर में बालिका गृह मामले की जांच कर रहे थे। कोर्ट ने कहा के सीबीआई के अंतरिम निदेशक राव को बेंच के उठने सुप्रीम कोर्ट में रहने की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव शीर्ष अदालत के निर्देशों से वाकिफ हैं कि सीबीआई अधिकारी का तबादला इस अदालत की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागेश्वर राव ने खुद को अदालत की कृपा पर छोड़ा है और पुलिस अधिकारी के तौर पर उनका करियर बेदाग रहा है।

बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह अवमानना नहीं है तो क्या है? कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव शीर्ष अदालत के निर्देशों से वाकिफ हैं कि सीबीआई अधिकारी का तबादला इस अदालत की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता।

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