कांग्रेस पार्षद मिलिंद गौतम का निवार्चन शून्य
रायपुर. गुरु गोविंद सिंह वार्ड के कांग्रेस पार्षद मिलिंद गौतम के अनुसूचित जाति वाले जाति प्रमाणपत्र को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला दिया है कि 34 नंबर वार्ड के पार्षद का जाति प्रमाणपत्र गलत है इसलिए उसे तत्काल पार्षद पद से हटा दिया जाए। यही नहीं, अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि मिलिंद के खिलाफ चुनाव लडऩे वाले भाजपा के सहदेव महानंद को विधिवत पार्षद घोषित किया जाए।
गौरतलब है कि 2014 में मिलिंद गौतम के चुनाव जीतने के तत्काल बाद भाजपा के प्रत्याशी सहदेव महानंद ने आरोप लगाया था कि गौतम ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है। गुरु गोविंद सिंह वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व है और गौतम ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2014 में हुए पार्षद चुनाव में सहदेव महानंद 192 वोट से मिलिंद से चुनाव हार गए थे। चुनाव में जीत मिलने के बाद महापौर प्रमोद दुबे ने उन्हें अपनी टीम यानी की मेयर इन काउंसिल में भी जगह दी। वे अभी एमआईसी के सदस्य भी हैं।