आरटीई मामले में अवमानना पर सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
बिलासपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल परिवारों के बच्चों को गणवेश और कापी किताब देने का प्रावधान है। लेकिन अधिनियम का पालन न कर विभाग के अधिकारी गणवेश और कापी, किताब की जगह बच्चों को 650 रुपए दिए जा रहे थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में सीवी भगवंत राव ने जनहित याचिका दायर की थी।
मामले में पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नियम का पालन करने का निर्देशित किया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा के अधिकार के निगम का पालन नहीं किए जाने पर सीवी भगवंत राव ने अवमानना की याचिका दायर की। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की डिवीजन बैंच ने शासन को शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूर्णत: पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही मामले को निराकृत कर दिया है।