अवैध गांजा तस्करी के आरोपी को 7 साल की सजा

अवैध गांजा तस्करी के आरोपी को 7 साल की सजा

कांकेर। अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले आरोपी हितेश मंडल को विशेष सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी हितेश मंडल के पास से 18.453 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था.

मामला 3 फरवरी 2018 को सुबह पुलिस की टीम ने कुलगांव के निकट संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर जांच पड़ताल शुरू कर दी. करीब साढ़े 9 बजे केशकाल की ओर से एक बाइक आती दिखी. टीम ने हाथ दिखा रोकने की कोशिश की तो रफ्तार और बढ़ा सीधे टीम की ओर बढऩे लगा. टीम के सदस्य जैसे ही पीछे हटे वह कांकेर की ओर भागने लगा. पुलिस ने भी उसका तीन किमी तक पीछा कर आतुरगांव पप्पू ढाबा के निकट पकड़ लिया. जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को न्यायलय में पेश किया गया. न्यायलय में प्रकरण के विचरण के दौरान व् गवाहों के बयान के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी (सी) के तहत 7 साल की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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