हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नरों को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नरों को लगाई फटकार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिलासपुर और रायपुर नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। दरसअल आज दूषित पानी के मामले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जिले के नगर निगम के कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। यह सुनवाई चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की डबल बेंच में हुई। कोर्ट ने निगम कमिश्नरों को फटकार लगाते हुए कहा कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ शपथ पत्र देने से कुछ नहीं होगा।

कोर्ट ने तीनों निगम कमिश्नरों को तीन महीने के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तूत करने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीनों निगम कमिश्नरों को प्रस्तूत होने का आदेश दिया था, वहीं पिछली सुनवाई में निगम कमीश्नरों की ओर से शपथ पत्र प्रस्तूत किया गया था। रायपुर निवासी मुकेश देवांगन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाया था। मुकेश की गर्भवती पत्नी बबिता देवांगन की दूषित पानी पीने से मौत हो गई थी।

00 शपथ पत्र से क्या होगा, जनता को साफ पानी सप्लाई करें

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