फर्जी ऋण पुस्तिका से रेप के आरोपी की जमानत
रायपुर। रेप के आरोपी की जमानत के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत लेने वाले के खिलाफ कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है। बताया गया कि आरोपी पहले ही दो अन्य मामलों में राजनांदगांव के जेल में बंद है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के जोरातराई में रहने वाले जितेन्द्र कुमार संचानिया ने एक रेप के आरोपी की जमानत के लिए जिस ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल किया वह फर्जी था।ऋण पुस्तिका में तहसीलदार के हस्ताक्षर पर संदेह हुआ था। रेप के आरोपी बबलू कुमार के जमानत के लिए जितेन्द्र ने हाईकोर्ट में फर्जी ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल किया था।तहसीलदार के हस्ताक्षर के अलावा जमीनों की गलत प्रविष्ठी का संदेह हुआ। जिसके बाद जंाच के आदेश दिए गए। इस मामले में उरला के थाना प्रभारी ने भी जांच किया था। बताया गया आरोपी ने जोरातराई राजनांदगांव की जमीनों पर फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से अलग-अलग न्यायालयों में जमानत लेता रहा।धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत भी जितेन्द्र ने इसी ऋण पुस्तिका से ली थी। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने सिविल लाइन थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज करा दस्तावेज सौंपे। जिसमें तीन जमानत के दस्तावेज के अलावा पूर्व में उरला थाना प्रभारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज शामिल हैं।सिविल लाइन थाना प्रभारी यदुमणी सिदार ने बताया कि जितेन्द्र के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी पहले ही जमीन पट्टे के दो मामलों में राजनांदगांव जेल में बंद है।