नई दिल्ली। अब अगर आप बाज़ार से कोई ऐसा सामान लाने जाएं, जिसपर आईएसआई (ISI) या हॉलमार्क का निशान लगा हो तो आप ये तुरन्त जान पाएंगे कि वो सामान असली या या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने ये पता लगाने के लिए एक मोबाइल App लॉन्च किया है।
आज विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को संबोधित किया और भारतीय मानक ब्यूरो @IndianStandards के मोबाइल ऐप BISCARE और eBIS पोर्टल https://t.co/sZ0OiBGSBb का लोकार्पण किया। अब मोबाइल ऐप के जरिए BIS और इसके द्वारा तैयार मानकों के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। 1/3 pic.twitter.com/lezu9Upi68
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 27, 2020
‘BIS CARE’ नाम है मोबाइल एप का
भारतीय मानक ब्यूरो ने आज BIS CARE नाम का एक मोबाइल एप लॉन्च किया। ये एप ग्राहकों को असली और नकली सामान में फ़र्क़ करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बाज़ार से पंखा या कोई अन्य सामान ख़रीदने जाएं तो उसपर आईएसआई का निशान लगा रहता है। अगर आपको शंका होती है कि पंखा उस ब्रांड का नहीं लग रहा, जिसका नाम उसपर लिखा है तो आप इस BIS CARE नाम के एप पर IsI निशान का नम्बर लिख कर ब्रांड और उस कम्पनी की पूरी जानकारी App पर देख सकते हैं। नम्बर लिखते ही मालिक समेत उस ब्रांड और कम्पनी की पूरी जानकारी आपके मोबाइल App पर सामने आ जाएगी।
eBIS पोर्टल https://t.co/sZ0OiBGSBb पर मानकीकरण की प्रक्रिया, शुद्धता जांच की विधि के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही @IndianStandards के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और पंजीकृत जांच केन्द्रों व प्रयोगशालाओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है। 2/3 pic.twitter.com/8Qke07OwrS
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 27, 2020
एप बताएगा, सोना खरा है या नहीं
इसी App से सोने की प्रामाणिकता भी परखी जा सकेगी। सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का फ़ैसला हो चुका है जो, अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सोने के हॉलमार्किंग के नम्बर को भी इसी मोबाइल एप पर डालकर ये देखा जा सकेगा कि सोना असली या नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने एप लांच करते हुए कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाएं हैं और उपभोक्ताओं को इनका इस्तेमाल कर अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।
आज से #उपभोक्ता_संरक्षण_कानून के तहत ई-कॉमर्स से जुड़े सभी प्रावधान और नियम कानून प्रभावी हो गये हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी गतिविधियां उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ गई हैं और इसके प्रावधानों के तहत ही इनपर कार्रवाई होगी। 3/3 @jagograhakjago pic.twitter.com/MrJEjWGmpR
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 27, 2020
App पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे
App की एक और विशेषता ये है कि अगर आपको सामान नक़ली दिखता है तो तुरन्त उसी वक़्त इस App से अपनी शिकायत भी दर्ज़ करा सकेंगे। मोबाइल एप को किसी भी एंड्रायड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। एप फ़िलहाल हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।