दंगा भड़काने का आरोपी को कोर्ट का सुनवाई से इंकार, बाहर निकलते ही भगोड़ा ताहिर अरेस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में IB अधिकारी की मौत से जुड़े होने के बाद फरार चल आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे क्राइम ब्रांच दफ्तर ले जाया गया। दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या के एक मामले में निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद हुसैन फरार चल रहे थे। उन पर हिंसा के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र ने बुधवार को बताया कि नया मामला खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा के दौरान गोली से घायल हुए शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में कहा है कि हुसैन उन उपद्रवियों में शामिल था, जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई थीं।

हालांकि इस संबंध में पूर्वोत्तर जिले के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या और संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास बेकार गए। साथ ही अभी तक शिकायत के बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।

दंगा भड़काने का आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर के लिए पिटिशन फाइल की है। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के सामने यह याचिका दाखिल की गई।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा सरेंडर पर सुनवाई करना हमारा अधिकार नहीं है। इसके बाद वो पार्किंग की तरफ जैसे ही पहुंचा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उसे अरेस्ट कर लिया।

हिंसा के बाद पार्षद ताहिर के घर की छत से ईंट-पत्थर, गुलेल और हिंसा के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले सामान मिले थे। उसके घर में तेजाब को बोतलों में भरकर रखा गया था। दंगे में शामिल होने का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उसके खिलाफ दिल्ली के दयालपुर पुलिस थाने में धारा 302 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज है।

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