योजना/Bns(डेस्क) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ आवास बनाने को मंजूरी दी है। ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों लोग ले सकते हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि हर शख्स के पास खुद का पक्का घर होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी कितनी होगी, लोन लेने वाले शख्स की इनकम और घर के आकार पर निर्भर करती है। अब तक इस योजना का लाभ 4 करोड़ लोग ले चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत बने घर में बिजली, पानी, शौचालय, रसोई गैस आदि की सुविधाएं मिलती हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार
इस योजना के दो प्रकार हैं, जिनके तहत लोगों को इसका लाभ दिया जाता है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
https://pmaymis.gov.in/
https://x.com/MIB_Hindi/status/1800220979115049454
कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा
कोई भी ऐसा शख्स जिसकी सालाना इनकम 18 लाख रुपये तक है, वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। हालांकि इस इनकम को 3 कैटेगिरी में बांटा गया है। पहली है EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर, LIG यानी लो इनकम ग्रुप और तीसरा MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप। EWS के लिए सालाना इनकम की सीमा 3 लाख रुपये तक है। LIG के लिए 3 से 6 लाख रुपये और MIG के लिए 6 से 18 लाख रुपये है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ये शर्तें भी जरूरी हैं:
- आवेदन करने वाला शख्स भारत का नागरिक होगा चाहिए और उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का भारत में कहीं भी खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार में किसी भी शख्स की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
ऐसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ
- अगर किसी शख्स के पास खुद की जमीन है लेकिन मकान नहीं बना तो वह इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए लोन ले सकता है।
- जो लोग कच्चे या अस्थाई मकान में रहते हैं, वे इस योजना के तहत पक्का मकान बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जिस बैंक में इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, वहां से सस्ती दर पर होम लोन मिलता है। लोन चुकाने की अधिकतम सीमा 20 साल है।
इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
- पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन में से कोई एक)
- पता प्रमाण (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक)
- आय प्रमाण (फॉर्म-16, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या आईटी रिटर्न की कॉपी)
- संपत्ति दस्तावेज (रजिस्ट्री के पेपर)
ऐसे करें अप्लाई
इस स्कीम का फायदा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उठाया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा। अप्लाई करते समय कोई भी परेशानी आए तो वेबसाइट के Contact us में लिखे फोन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।