सजा खत्म होने के महीनों बाद भी बेडि़यों में कैद है ताजुद्दीन
रायपुर। राज्य सरकार के केंद्रीय कारागार ने उस मूल नियम का ही उल्लंघन कर दिया, जिस मूल नियम का पालन अनिवार्य है। जेल किसी व्यक्ति को बिना वजह जेल में निरुद्ध नही रख सकती,जेल न्यायालय के आदेश को पालन करने की एजेंसी है। लॉ फूल डिटेंशन का जेल को अधिकार है, यह अधिकार या कि संरक्षण उसे न्यायालय का आदेश देता है। लेकिन रॉंग फूल डिटेंशन अपराध है। यह अपराध नियमों की अवहेलना का तो है ही,किसी नागरिक के जीने के अधिकार और स्वतंत्रता के संविधान प्रदत्त अधिकार पर भी हमला है। यह सबकुछ हुआ है,अंबिकापुर केंद्रीय कारागार में।