नई दिल्ली। एयर इंडिया के पायलट को गर्लफ्रेंड को विमान के कॉकपिट में ले जाना बहुत महंगा पड़ गया. पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जबकि सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एयरलाइन एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया गया. विमानन नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने मामला सामने आने के बाद ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि पायलट ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक घंटे में कॉकपिट में रखा।
बता दें कि दिल्ली दुबई फ्लाइट में एक पायलट की गर्लग्रेंड कॉकपिट तक पहुंच गई थी। पायलटों ने लड़की को कॉकपिट में आने दिया। बाकी पायलटों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्लाइट के एक क्रू मेम्बर ने इसकी शिकायत कर दी थी। इसके बाद एयर इंडिया ने एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही जांच होने तक पूरे चालक दल को हटा दिया गया था. अब इस पर कार्रवाई की गई है।
विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को दुबई-दिल्ली उड़ान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस उड़ान के पायलटों ने कॉकपिट में एक महिला मित्र को आने दिया था। डीजीसीए ने कहा कि सीईओ और उड़ान सुरक्षा प्रमुख दोनों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया था। डीजीसीए को घटना की समय पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए 21 अप्रैल को एयर इंडिया के सीईओ और उड़ान सुरक्षा प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
फ्लाइट के एक केबिन क्रू मेंबर ने ही पायलट द्वारा महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने के बारे में डीजीसीए में शिकायत दर्ज कराई थी. घटना 27 फरवरी की है. अधिकारी ने कहा कि दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था.