कोलकाता। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है, जो सिर्फ रेप और हत्या की जांच करेगी। यही नहीं हाईकोर्ट ने हिंसा से जुड़ी जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार के ऊपर हमलावर है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवारों को संदेश है कि उनके साथ न्याय होगा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुष्कर्म किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का फैसला इस बात को दर्शाता है कि इस लोकतंत्र में हमारे जो जस्टिस जो जजमेंट दिया है उनका बयान पढ़ें तो एक बार फिर सभी का लोकतंत्र में विश्वास पुन: स्थापित होगा। जज ने कहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल सरकार ने चुप्पी साधी रखी। ताकी सबूत नष्ट हो सके। जज ने कहा है कि घटनाओं में ज्यादातर में एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। आज पश्चिम बंगाल की जनता को ये संदेश गया है कि वो लोग जिनका बलात्कार हुआ जिनकी हत्या हुई उन्हें पूर्णत: न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हर बलात्कार के बारे में जानती थीं और वह बलात्कारियों के साथ खड़ी रहीं।
What 'Khela' has TMC done? Rape, murder is their 'Khela'. TMC will now officially celebrate the rape of women. This is Mamata Banerjee's politics: Union Minister Smriti Irani on 'Khela Hobe' Diwas in West Bengal pic.twitter.com/s4xe1eqYLX
— ANI (@ANI) August 19, 2021
कोर्ट ने CBI और SIT दोनों को छह हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। खबरों के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।