न्यूज़ डेस्क। ट्विटर इंडिया कि मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, मोदी सरकार के निर्देशों की अवहेलना करना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को महंगा पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी कानूनों को नहीं मानने पर केंद्र सरकार को ट्वीटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की छूट दे दी है। दरअसल सुनवाई के दौरान ट्विटर इंडिया ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट से 8 हफ्तों का समय मांगा है।
ट्विटर ने कोर्ट को बताया है कि उसके द्वारा 6 जुलाई, 2021 को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी चर्चा कर ली गई है। हालाँकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहते हुए 8 हफ्तों का समय माँगा है कि मुख्य शिकायत अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 8 हफ्तों के अंदर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुनवाई को 28 जुलाई तक टालते हुए यह आदेशित किया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ट्विटर आईटी कानूनों के अनुपालन में असमर्थ है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
इस बीच मोदी सरकार में नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दे दी है। आईटी मंत्री ने कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है और जो भी इस देश में रहता है, काम करता है वह देश के कानून को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ने यह साफ कर दिया कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और सभी को इसे मानना ही होगा।