संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
जांजगीर चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज बनसोड़ ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बेनर लगाये जाते हैं, पोस्टर लगाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगायी जाती है। जिसके कारण शासकीय अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। ऐसे कार्य करने वालों के विरूद्ध ंसंपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडि़या या अन्य पदार्थ में लिखकर या चिन्हित करके विरूपित किया जाएगा तो उनके विरूद्ध भी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
