मे. विजय कृषि केंद्र के कीटनाशक औषधि का विक्रय एवं भण्डारण प्रतिबंधित
मुंगेली। अनुज्ञप्ति अधिकारी (कीटनाशी) एवं उप संचालक कृषि ने पौध संरक्षण गुण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खण्ड 3 ई, 18 (सी) एवं 29 (1)(ए) का उल्लंघन पाये जाने के कारण मेसर्स विजय कृषि केंद्र मुंगेली के कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत एसपी कीटनाशक औषधि को मुंगेली जिले में विक्रय/भंडारण एवं प्रदर्शन किये जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स विजय कृषि केन्द्र से पौध संरक्षण औषधि का नमूना राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव, ठेलकाडीह में विश्लेषण उपरांत अमानक पाया गया।