नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से 4 दोषियों को मिली जमानत, 97 लोगों की हुई थी हत्या

नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से 4 दोषियों को मिली जमानत, 97 लोगों की हुई थी हत्या

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2002 के नरोदा पाटिया (Naroda Patiya Case) मामले में चार दोषियों को जमानत दे दी है। ये चार उमेशभाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौड़ हैं।

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने चारों दोषियों को इस आधार पर जमानत दी है कि हाईकोर्ट के फैसले पर अभी बहस की गंजाइश है। कोर्ट ने कहा कि चारों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि दोषियों की अपील की सुनवाई में समय लगेगा। एक दोषी को अपनी बेटी की शादी के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी। बीते साल गुजरात हाई कोर्ट ने बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी और अन्य को दोषी करार दिया था। लेकिन बीजेपी की मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया था।

बता दें कि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा पाटिया इलाके में 97 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रवासी थे। लोगों पर यह हमला उग्र भीड़ द्वारा किया गया था।

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