कोरोना लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ आज से देश में खुलेंगी दुकानें, काम कर सकेगा सिर्फ आधा स्टाफ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कुछ शर्तों के साथ शनिवार से बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं।

इसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दुकानें जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उन सबको उनके 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी जा रही है। शर्त यह रहेगी कि इन कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।यह आदेश शुक्रवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.