PNB घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

PNB घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

लंदन। ब्रिटेन की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले में आरोपी और भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से बुधवार को इंकार कर दिया। यानी नीरव फिलहाल जेल में ही रहेगा। साथ ही जज ने नीरव को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये शक जताया है कि अगर बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है।

सुनवाई के दौरान जज ने नीरव के वकील को फटकार भी लगाई। जज ने कहा कि याचिकाकर्ता पर कई देशों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नीरव की जमानत याचिका चौथी बार खारिज की गई है।

इससे पहले लंदन के ही एक कोर्ट ने नीरव को 26 जून तक जेल में रहने का फैसला सुनाया था। 48 साल का नीरव भारत में 13000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में वांटेड है। उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है।

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