UP में हर ढाबा-रेस्टोरेंट वालों को लिखना होगा नाम, CCTV लगाना भी जरूरी; कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन: जानें क्या है योगी सरकार का नया आदेश

लखनऊ। खाने-पीने की चीजों में पेशाब और थूक की घटना को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।खाने-पीने के सामानों में मिलावट को रोकने के लिए CM योगी ने कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, वेरिफिकेशन के साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में जरूरी संशोधन के भी निर्देश भी दिए हैं।

सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिए कि हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ऐसे ढाबा, रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है।

प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि खानपान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर के नाम और पता प्रमुखता से लिखे जाने चाहिए. इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में मुताबिक संशोधन भी किया जाए। सभी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों में CCTV की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी CCTV से कवर होना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।

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सीएम योगी ने कहा कि खानपान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आमजन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

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