धरमपुरा में विधिक साक्षरता शिविर
मुंगेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम धरमपुरा में विधिक सहायता एवं सलाह शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम विकास मंडली के अध्यक्ष श्री एसएम शमीम ने कहा कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है जिसकी आमदनी सालाना एक लाख रूपए से कम है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य है। प्राकृतिक आपदा से पीडि़त है। महिला बच्चे वे सभी विधिक सहायता की पात्रता रखते है। उन्होने टोनही प्रताड़ना अधिनियम, लोक अदालत, बाल विवाह, मोटर यान अधिनियम एवं नि:शुल्क परिवार परामर्श केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यायालय बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड से ग्रामवासियों को अवगत कराया। लड़के एवं लड़कियों को अपराध करने से बचाएं अर्थात बेटी को बचाओ, लड़कों को समझाओ। शिविर को सफल बनाने में सरपंच सुशील साहू, सचिव राम खिलावन ने सहयोग किया। आभार प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता संतोष साहू ने किया।