पत्नी को बंधक बनाने का आरोप, याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज
बिलासपुर। पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए युवक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने युवती के बयान के बाद खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि युवती को उसके परिजनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा हुआ है और जल्द ही किसी अन्य युवक से उसकी शादी करने वाले हैं। वहीं, युवती ने इस मामले में पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि याचिकाकर्ता युवक से उसकी कभी भी शादी नहीं हुई। लिहाजा हाईकोर्ट ने इसके बाद याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल, कांकेर में रहने वाले अंकित कुमार जैन ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा था उसकी पत्नी को उसके परिजनों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखा हुआ है और जल्द ही किसी अन्य युवक से उसकी शादी करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए संबंधित थाने के टीआई को एक महिला कांस्टेबल के साथ सादे लिबास में युवती के घर जाने और अकेले में उसका बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। साथ ही दर्ज किए गए बयान पर युवती के हस्ताक्षर लेने के लिए भी कहा गया था। पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयान में युवती ने याचिकाकर्ता से शादी करने से इंकार कर दिया। साथ ही कहा कि उसके परिजन उसकी सहमति से ही उसकी शादी कर रहे हैं। इस बयान के आधार पर हाईकोर्ट ने युवक की याचिका को खारिज कर दिया है।