जाति मामले में जोगी को नहीं मिली राहत

जाति मामले में जोगी को नहीं मिली राहत

बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रमुख अजीत जोगी को जाति के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जोगी ने जाति छानबीन समिति के 30 मई को उपस्थित होने के पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में सुनवाई 17 जून को होगी.जाति छानबीन समिति ने 10 मई को अजीत जोगी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन जोगी स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हुए थे. इसके बाद समिति ने 30 मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जोगी ने समिति के इस आदेश पर रोक लगाने हाईकोर्ट में रिट अपील लगाई है. हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जस्टिस शरत कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए 17 जून को मामले को सुनवाई के लिए रखा है.

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