हत्या के अभियुक्तगणों को आजीवन सश्रम कारावास

हत्या के अभियुक्तगणों को आजीवन सश्रम कारावास

मुंगेली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जी.एस. कुंजाम द्वारा मुंगेली जिले के थाना पथरिया अपराध क्रमांक 439/2017 में अभियुक्तगण ओमनारायण वर्मा एवं सच्चिदानंद वर्मा को भा.दं.सं. की धारा 201 के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड, भा.दं.सं. की धारा 364 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा भा.दं.सं. की धारा 120बी के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से 06 मई 2019 को सजा दी गई तथा प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी उत्तरा कुमार की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री देवेंद्र पाण्डेय ने पैरवी किया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी ओमनारायण 14 जून 2017 को शाम लगभग 5 बजे मोबाईल फोन पर बिसाहू राम वर्मा को उधारी का पैसा देने की बात कहकर बेलटुकरी (संबलपुर) मोड़ पर बुलाया। बिसाहू राम वर्मा बुलाने पर वहां गया, जिसे आरोपी ओमनारायण अपने मोटर सायकल में बैठाया एवं आरोपी ओमनारायण के साथी सच्चिदानंद अपने मोटर सायकल में उत्तरा कुमार को बैठाया और चारों लोग भाटापारा चले गये। भाटापारा सीटी मॉल में 6-9 बजे सिनेमा देखें, छूटने के बाद चारों शराब लेकर ग्राम लमती शमशान घाट के पास आये और उत्तरा कुमार, सच्चिदानंद शराब पीये। ओमनारायण और बिसाहू वहीं पर बैठक हुये थे, इसके बाद रात्रि करीब 10-11 बजे घर जाने के लिये निकले। बिसाहू राम सामने चल रहा था तथा आरोपीगण पीछे चल रहे थे। चलते समय ओमनारायण अपने गमछा को बिसाहू वर्मा के गले में डालकर खींचकर गिरा दिया और तीनों आरोपीगण मिलकर बिसाहू के गला को गमछा से कसकर बिसाहू की हत्या कर दिये। इसके बाद ओमनारायण अपनी मोटर सायकल से पेट्रोल निकालकर बिसाहू के उपर पेट्रोल डालकर आरोपी उत्तरा कुमार से माचिस मांगकर लाश को जला दिये।

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