हाईकोर्ट ने एसपी को भेजा अवमानना नोटिस
बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मृत हवलदार के देयकों का उसकी पत्नी को भुगतान नहीं करने पर बिलासपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी की गयी है। .हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता भगवती वैष्णव के पति मुक्तमणि वैष्णव पुलिस विभाग में बिलासपुर जिले में हवलदार के रूप में पदस्थ थे। सेवानिवृत्त होने के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था। पत्नी के आवेदन पर सेवानिवृत्ति का बकाया भुगतान देने की बजाए विभाग ने मृत हवलदार से डेढ़ लाख रूपए की वसूली का आदेश निकाल दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी बिलासपुर को तीन महीने के भीतर मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अब अवमानना याचिका लगाई। इसके बाद भी एसपी बिलासपुर के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए बिलासपुर एसपी को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।