नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

रायगढ़। रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना अंतर्गत आरोपी अजय खडि़या के द्वारा एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को पिछले वर्ष 2018 में अंजाम दिया। नाबालिग के परिजनों द्वारा इसकी शिकायत चक्रधर नगर थाने में दर्ज करवाई गई। चक्रधर नगर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ की न्यायाधीश श्रीमती सरोजनंद दास, प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीडिता एवं गवाहों के बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद धारा 376 आईपीसी 4, 6 पास्को एक्ट के तहत आरोपी अजय खाडिया को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000 रु के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय द्वारा इस अपराध से पीडि़ता को हुई शारीरिक, मानसिक क्षति बतौर क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये प्रतिकर छत्तीसगढ़ सरकार से दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया है।

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