भारी मालवाहकों की आवाजाही का समय निर्धारित
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. बसवराजु एस. द्वारा आरंग शहर में सुगम व सुरक्षित आवागमन हेतु मध्यम व भारी मालवाहकों का प्रवेश व आवागमन को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में आरंग शहर को छोड़ते हुए बायपास फोरलेन मार्ग का निर्माण किया गया है जिसमें भारी वाहनों का सुगमतापूर्वक आवागमन हो रहा है, परंतु कुछ मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का आरंग शहर में प्रवेश व तेज गति से आवागमन के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, इसलिए मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को आरंग शहर के प्रवेश मार्गों से प्रवेश व आवागमन को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आरंग शहर में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन हेतु यह आदेश जारी किया गया है।