निजी नलकूप खनन प्रतिबंधित
मुंगेली। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1988 क्रमांक 3 1987 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मुंगेली जिला को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के तहत संपूर्ण मुंगेली जिला में आगामी आदेश पर्यंत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु राजस्व अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया है।