लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा में सेवा प्रदान करें – खलखो
जगदलपुर। बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री अमृत कुमार खलखो ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य शासन की प्राथमिकता का विषय है और आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता भी है।
खलखो ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी को प्रतिदिन एक सौ रूपए के मान से जुर्माना देना होगा। इसलिए इस अधिनियिम के तहत नियुक्त सभी नोडल अधिकारी और कर्मचारी इसे गंभीरता से लें और आवेदक को समय-सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री खलखो आज कमिश्नर कार्यालय में संभाग के सभी जिलों के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।