निर्वाचन संबंधी खर्च का देना होगा हिसाब

निर्वाचन संबंधी खर्च का देना होगा हिसाब

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने निर्वाचन अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं, मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति और व्यय लेखा दल के सदस्यों की संयुक्त बैठक आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में ली। रिटर्निंग आफिसर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लिए अधिकतम व्यय सीमा 70 लाख रूपये निर्धारित है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय में 10 हजार से अधिक का व्यय बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। हिसाब-किताब के निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों में प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्ता को व्यय लेखा दल के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।

बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टांग्राम, यूट्यूब इत्यादि) का उपयोग किया जाता है तो, इसके लिए कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान व इंटरनेट खर्च को भी व्यय खातें में उल्लेख करना होगा। इसके अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में निर्वाचन संबंधी विज्ञापन का खर्च भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के अपराधिक प्रकरण का मीडिया में प्रकाशन करने पर किया गया खर्च भी निर्वाचन व्यय खाते में दर्ज होगा। स्टार प्रचारक के साथ हेलीकाप्टर में यात्रा करना भी निर्वाचन व्यय माना जाएगा। जनसभा, रैली आदि के दौरान अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित रहता है अथवा स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी का नाम लिया जाता है तो, यह खर्च अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने बताया कि पोस्टर पॉम्प्लेट आदि के प्रकाशन में मुद्रक प्रकाशक और प्रतियों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है। जनसभा, रैली कें आयोजन एवं होर्डिग्स, पोस्टर लगाने आदि में भी आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक, पिं्रट एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित निर्वाचन संबंधी खबरों एवं विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। इनकी उप इकाईयों के माध्यम से प्रति दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापन के प्रसारण के लिए एमसीएमसी से अधिप्रमाणन (प्री सर्टिफिकेशन) आवश्यक है। प्री सर्टिफिकेशन के लिए विज्ञापन प्रसारण के 48 घंटे पूर्व निर्धारित प्रपत्र में एमसीएमसी कमेटी के समक्ष में दो प्रतियों में सीडी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा विज्ञापन सामाग्री आदर्श आचरण संहिता के अनुकूल होने पर ही अनुमति प्रदान करेगी। अथवा सुधार हेतु सुझाव दिया जाएगा। मतदान दिवस 23 अपै्रल एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 22 अपै्रल को प्रिंट मीडिया में निर्वाचन संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन सामाग्री का अधिप्रमाणन अवश्यक है। इसके लिए भी विज्ञापन प्रकाशन के 48 घंटे पूर्व निर्धारित प्रपत्र में एमसीएमसी कमेटी के समक्ष में दो प्रतियों में सीडी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम सहित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, एमसीएमसी कमेटी के सदस्य, व्यय लेखा दल के सहायक व्यय प्रेक्षक, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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