मेटापाल मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई स्वीकारा
बिलासपुर। मेटापाल में सुरक्षा बलों की गोली से 13 वर्षीय बालक की दो साल पहले हुई मौत के मामले में खारिज याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों पर आरोप लगा था कि बीजापुर जिले के गंगलूर थाना क्षेत्र के ग्राम मेटापाल से एक 13 वर्ष के बालक सोमारू पोट्टाम को 16 दिसंबर 2016 वे उठाकर ले गये थे, बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीयूसीएल ने 23 दिसंबर को 2016 इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान लगातार दो बार याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के नहीं पहुंचने पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। परिजनों की ओर से इस मामले में आज याचिका को पुनर्स्थापित करने के लिए लगाए गये आवेदन पर सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने मूल नम्बर के साथ ही याचिका को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है।