प्रकाशन से पहले मीडिया प्रमाणन जरूरी
रायपुर। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन ने कहा है कि द्वितीय चरण के लिए मतदान दिवस 18 अप्रैल और उसके एक दिन पूर्व 17 अप्रैल 2019 को किसी भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल अथवा किसी संगठन को प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य है। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के मतदान दिवस से अंतिम चरण के मतदान समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगाई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु लेखा दलों, उड़नदस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और वीडियो निगरानी दलों, टी.व्ही. चैनलों एवं केबल नेटवर्कों पर दिखाये जा रहे समाचारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा जारी विज्ञापनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए लांच किए गए सुविधा एप तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु नागरिकों के लिए सक्रिय सी-विजिल एप के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए।
कोण्डागांव जिले में बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ एस भारतीदासन, डीआईजी डॉ0 आनंद छाबड़ा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोण्डागांव नीलकंठ टीकाम, पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार, सीईओ जिला पंचायत नुपूर राशि पन्ना उपस्थित थे। बालोद जिले की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानू साहू, पुलिस अधीक्षक श्री एम.एल.कोटवानी उपस्थित थे। धमतरी जिले की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रजत बंसल, एस.पी. श्री बालाजी राव उपस्थित थे।