जिंदा जलाकर हत्या के मामले में ससुराल वालों को आजीवन कारावास

जिंदा जलाकर हत्या के मामले में ससुराल वालों को आजीवन कारावास

मुंगेली। अपर सत्र न्यायाधीश मुंगेली श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपीगण सत्यप्रकाश टंडन, चंद्रप्रकाश टंडन, राजकुमारी टंडन एवं भानू टंडन द्वारा मृतिका को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के लिये सभी अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

थाना फास्टरपुर के एक वर्ष पूर्व के इस मामले में आरोपी सत्यप्रकाश टंडन, जो कि मृतिका का पति था एवं उसके माता-पिता एवं भाई द्वारा घटना 22 दिसम्बर 2017 को स्वयं के घर के आंगन, ग्राम झिटकनिया में सभी ने सामान्य आशय बनाकर मृतिका के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी जिससे 87 प्रतिशत जली अवस्था में मृतिका की मृत्यु सिम्स अस्पताल बिलासपुर में हो गई। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन ने 11 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया। जिससे मृतिका के पति एवं परिवार वालों द्वारा मृतिका पर चारित्रिक लांछन लगाना एवं शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते रहना प्रमाणित हुआ। चूंकि मृतिका के विवाह को सात वर्ष से अधिक हो चुका था इसलिए न्यायालय में धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध प्रमाणित पाते हुए सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र पाण्डेय ने की। उल्लेखनीय है कि प्रकरण का विचारण ठीक एक वर्ष में पूर्ण हुआ।

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