न्यूज़ डेस्क। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब वो चलन से बाहर हो जाएगा। हालांकि वो लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) बना रहेगा। इसको लेकर बैंकों को एक एडवाइजरी भी आरबीआई ने जारी की है।
दो पन्ने की एडवाइजरी में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को सलाह दी जाती कि वे 2000 के नोट किसी को ना दें। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा। वहीं जनता में अफरा-तफरी ना मचे, इसके लिए RBI ने साफ किया कि अभी 2000 का नोट भारत की वैध मुद्रा है। जिसके पास ये नोट हैं, वो 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकते हैं।
अब बैंक किसी को भी 2000 के नोट नहीं देंगे। अगर आपके 2000 के नोट है, तो आप उससे लेन-देन कर सकते हैं। उसे बैंक में भी जमा करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है।