मतदान एवं मतगणना कार्य के लिए शुष्क दिवस घोषित
मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप.धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय जिले की समस्त देमदु, सीएस2 ;घघद्धए विण्मण्दुण् एफएल ;घघद्ध की फुटकर दुकानों तथा भण्डारण मद्य भण्डागार मुंगेली एवं आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्राण्लिण् धूमा को मतदान तिथि 23 अप्रैल 2019 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 अप्रैल 2019 को सायं 5 बजे से 23 अप्रैल 2019 सायं 5 बजे तक पूर्ण रूप से बंद करते हुए शुष्क दिवस घोषित किये जाने एवं मतगणना तिथि 23 मई 2019 को जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान मुंगेली तथा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान दाऊपारा को पूर्ण रूप से बंद करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है। अतएव उक्त दिवस को समस्त मदिरा दुकाने बंद रहेगी।
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