चुनाव के मद्देनजर अस्त्र-शस़्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
मुंगेली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की गई है। जिसके फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए मुंगेली जिले में 23 अप्रैल को मतदान एवं 23 मई को मतगणना का कार्य संपादित कराया जाना है।
जिला दण्डाधिकारी डॉं. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत दंड पक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक, अपनी सुविधानुसार मतदान कर सकें, इस हेतु यह आवश्यक है कि जिले में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए एवं ऐसे कदम उठाएं जाएं जिससे मतदाताओं पर मतदान के संबंध में किसी प्रकार को कोई दवाब ना डाला जा सके। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्देश दिए गए है कि समस्त शस्त्र लाईसेंसों को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस पर धारित शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा करा लिया जावे। जिले के समस्त लाइसेंस धारकों की जांच कर उनके शस्त्रों को थाने में जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक मुंगेली तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी लाइसेंस शस्त्र जमा नही होने की संभावना पर राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो जमानत पर छूटे हुए लाइसेंस धारी ऐसे लाइसेंस धारी जिसमें क्रिमिनल रिकार्ड हो ऐसे लाइसेंस धारी जो निर्वाचन के समय दंगा फसाद एवं लूट में शामिल रहे हो, ऐसे सभी अस्त्र-शस्त्र जमा करा लिया जावे।
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदाताओं को स्वतंत्र निर्भय होकर मतदान करने का वातावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जिले की सीमा में निवासरत समस्त शस्त्र लाइसेंस धारियों के लाइसेंसी हथियार संबंधित थाने में जमा करा लिए जाये। भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के परिपालन में जिला दण्डाधिकारी यह आदेश जारी किया है कि जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लाइसेंसियों के लाइसेंसी हथियार एवं कारतूस मैगजीन बारूद आदि को संबंधित थाने में थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किए जाये। इस आदेश का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंक के सुरक्षा गार्डो को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी। आदेश का क्रियान्वयन तत्काल आवश्यक है, अत: यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 24 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा। तत्पश्चात 25 मई 2019 से थाना प्रभारी लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस करायेंगे।
00 थानों में लाइसेंसी हथियार कराये जायेंगे जमा