प्रशिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्याख्याता मिश्रा निलंबित

प्रशिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्याख्याता मिश्रा निलंबित

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने लोकसभा निर्वाचन प्रशिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने और सक्ती तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दुव्र्यवहार करने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सक्ती के व्याख्याता श्री हरि मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुुसार सक्ती तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई। प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण तिथि को सायं 5.30 बजे व्याख्याता मिश्रा ने प्रशिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को उकसाने का प्रयास किया। रोके जाने पर तहसीलदार से भी दुव्र्यवहार किया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं शांति व्यवस्था भंग करने तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण व्याख्याता मिश्रा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय सक्ती निर्धारित किया गया है।

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