कलेक्टर के निर्देश पर दुकानों से चालानी कार्यवाही
मुंगेली। कलेक्टोरेट मनियारी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में विशेष अभियान चलाकर कोटपा एक्ट 2003 के तहत विकासखण्ड मुंगेली में एसएनजी कालेज मुंगेली, साइंस कालेज मुंगेली, शासकीय बीआरसाव स्कूल एवं सेंटजेवियर्स स्कूल मुंगेली के 100 गज की दूरी वाले दुकानों को चालानी एवं विधिक कार्यवाही की गई। जिसमें धारा 06अ, 06ब के तहत 11 दुकानों में कार्यवाही की गई। उक्त दुकानों से कुल 2100 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचने अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा क्रय व विक्रय किये जाने पर कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन पर चालानी एवं विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।