आधार कार्ड बनाने में संशोधन कराने के बदले नियम
रायपुर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड में संशोधन कराने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में उम्र और नाम में संशोधन करने की प्रक्रिया को फिर से अपडेट किया गया है। इससे जिले ही नहीं, पूरे देश में उम्र में एक साल से अधिक करने की प्रक्रिया संचालित सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो रहे हैं। ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में कभी उम्र में संशोधन कराए थे, उनके दोबारा उम्र और नाम के संशोधन नहीं हो पा रहे हैं।
ज्ञात हो कि अभी हाल में नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। इसमें तीन वर्ष तक उम्र में संशोधन करने के ऑप्शन दिए हैं। इसके बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं लोकसेवा केंद्र के प्रभारी के मुताबिक इसके लिए हैदराबाद मुख्यालय में ही सम्पर्क करना होगा।