जिला कोषालय एवं उप कोषालयों में 23 तक स्वीकार किये जाएंगे देयक
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आज यहां बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 से संबंधित देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किये गये देयक) जिला कोषालय एवं उप कोषालयों में 23 मार्च को शाम 5.30 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे।
23 मार्च के पश्चात नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किये गये देयक सिर्फ वित्त विभाग की अनुमति से ही स्वीकार किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि वित्त विभाग द्वारा 23 मार्च 2019 के पश्चात कोई सहमति अथवा स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों में तथा भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी तरह भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राज भवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय, निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने समस्त चेक आहरण अधिकारी (कार्य विभाग) को 26 मार्च को शाम 5 बजे तक जिला कोषालय में चेकबुक अनिवार्य रूप से जमा करने की निर्देश दिये। इसके पश्चात चेकबुक जमा नहीं की जाएगी। चेक जमा नही करने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित चेक आहरण अधिकारी की होगी।