राजनीतिक दल के व्यक्ति विश्राम गृह में बैठक नहीं ले सकेंगे
मुंगेली। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा किये जाने के उपरांत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय रेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार अथवा राजनैतिक उद्देशयों से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। पात्रतानुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हे रेस्ट हाऊस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है।
पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्तियों से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जावें। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जायें तथा किये गये काल की निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जायें। भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जायें। किसी प्रकार की राजनीतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं कर सकेंगे। एक रजिस्टर रखा जायें जिसमें आगन्तुक का नाम, पता, ठहरने का प्रायोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जायें। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं, तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जायें। शासकीय/अर्द्धशासकीय रेस्ट हाऊस, ऑफिसर्स मेस आदि का आरक्षण जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुंगेली एवं अनुविभागीय मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अन्य स्थानों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
कक्ष के आरक्षण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी। यह ध्यान रखा जायें कि निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जायें। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते है, तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किये गये अनुसार आबंटित किये जा सकते है, एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को दैनिक रूप से सूचित करें। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समापन तक सम्पूर्ण मुंगेली जिले में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।