शासकीय कर्मियों के अवकाश प्रतिबंधित
जांजगीर चांपा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च को लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किये जाएंगे। जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। विभिन्न विभागों के जिला प्रमुखों एवं समकक्षी का भी किसी भी प्रकार का अवकाश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के लिखित अनुशंसा उपरांत ही स्वीकृत किये जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय में रहने और मोबाइल 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिये हैं।