जिले में धारा 144 प्रभावशील
जांजगीर चांपा। लोकसभा निर्वाचन 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में जुलूस, रैली या आमसभा के दौरान किसी प्रकार का शस्त्र लाठी बल्लम, तलवार, राड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नही चलेगा और न ही रखेगा। यह आदेश जांजगीर जिले के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में यथा स्थिति जनसाधारण पर लागू माना जाएगा। परंतु यह आदेश कत्र्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।