जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू
मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है तथा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते है।
इन लाउडस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टैम्पों, कारें, टैक्सियों, वेन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण किए जाते है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते है क्योंकि उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और लाउडस्पीकर का सुबह से देर रात्रि तक शोरगुल करते है। उक्त ध्वनि प्रदूषण से बूढ़े, दुर्बल और बीमार व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होते है।
निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह सम्प्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेक पूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसकी शांति एवं प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यत: जन सामान्य एवं विशेषत: रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचैनी का कारण हो, की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हर पहलुओं पर विचार करने के उपरांत जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले माईक (हार्न माईक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेंगे। इन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं में एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति लेकर सामान्यत: किया जा सकता है, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंको, पोस्ट आफिस, दूरभाष केंद्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। यह आदेश लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक सम्पूर्ण मुंगेली राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।