मुद्रक-प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या की देनी होगी जानकारी

मुद्रक-प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या की देनी होगी जानकारी

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127-क की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित उस दशा में जिसमें वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और मुद्रक पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलनत: प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, परचा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वालों कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है। जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) उप धारा (2) के उपलबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारवास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। आपके द्वारा मुद्रित की गई सामग्रियों की चार-चार प्रतियां प्रकाशक के घोषणा के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवायेंगे।

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