आमसभा, रैली, जूलूस प्रतिबंधित
जांजगीर-चांपा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के उपरांत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आमसभा, रैली एवं जूलूस को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज बनसोड़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जांजगीर-चांपा जिले के संपूर्ण क्षेत्र में बिना अनुमति आमसभा रैली और जूलूस को प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आमसभा, जूलूस और रैली की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय दण्डाधिकारी, तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारी से 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देना होगा। आमसभा, रैली और जूलूस में शस्त्र, हथियार और लाठी लेकर चलना या प्रदर्शन करना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। यह आदेश लोकसभा निर्वाचन की कार्यवाही की समाप्ति/ परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा।
