ध्वनि विस्तार यंत्र एवं कोलाहल पर प्रतिबंध

ध्वनि विस्तार यंत्र एवं कोलाहल पर प्रतिबंध

जांजगीर चांपा। लोकसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत स्वतंत्र, शांति पूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल और आमसभा रैली एवं जूलूस को जिले में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ के जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत सभी प्रकार की तीव्र आवाजें, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य/मशीन द्वारा कारित कोलाहल, जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाये या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो, को प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग की अनुमति शर्तों के अधीन होगी। शर्त के अनुसार प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व आदेशों का उल्लंघन ना होता हो। चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी जाएगी। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गई है, उन पर लागू नहीं होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। लोकसभा निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में जुलूस, रैली या आमसभा के दौरान किसी प्रकार का शस्त्र लाठी बल्लम, तलवार, राड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नही चलेगा और न ही रखेगा। यह आदेश जांजगीर जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में यथा स्थिति जनसाधारण पर लागू माना जाएगा। परंतु यह आदेश कत्र्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

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