आग्नेय अस्त्र-शस्त्र 15 मार्च तक जमा करें
जांजगीर चांपा। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत स्वतंत्र, शांति पूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिले के सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंस धारियो ंको अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र 15 मार्च तक नजदीक पुलिस थाने में जमा करने को कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन के दौरान इन अस्त्रो का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। यह आदेश बैंक गार्ड एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो वैध रूप से अस्त्र-शस्त्र रखने के लिए अधिकृत हैं, मुक्त रहेंगे।