मतदान केंद्रों के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी

मतदान केंद्रों के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी

मुंगेली। लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतों की गोपनीयता बनाये रखने के लिए निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्रों के भीतर निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति कैमरा से अथवा मोबाइल फोन या अन्य किसी भी साधन से किसी भी तरह की वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्तियों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा मतों की गोपनीयता भंग करते हुए अपने दिये गये मतों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचारित करने पर लोक प्रतिनिधित्व की नियम 1951 की धारा 128 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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