हाईकोर्ट का मूल स्थान में पदस्थ रहने के आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिक्षा विभाग में किए गए फेरबदल में अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार ने अक्टूबर माह में स्कूल शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया था। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने तबादला आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। अधिकारियों के अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों को अक्टूबर 2018 में किए गए स्थानांतरण से राहत देते हुए उन्हें मूल स्थान पर पदस्थ करने के आदेश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भूपेश बघेल सरकार ने आदेश का पालन करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पुराना तबादला आदेश निरस्त करते हुए नया संशोधन आदेश जारी किया है। संशोधन आदेश में अधिकारियों के तबादले को निरस्त करते हुए उन्हें अक्टूबर 2018 के समय में पदस्थ पदों पर ही काम करने का आदेश जारी किया गया है।