31 मई तक रायपुर-बिलासपुर फोरलेन का काम पूरा करने निर्देश
बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने शासन को रायपुर-बिलासपुर फोरलेन का निर्माण कर रहे ठेकेदारों को रेत व सीमेंट दिलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ठेकेदारों को भी निर्देश दिया है कि वो 31 मार्च तक रायपुर से बिलासपुर तक का वनवे और फिर 31 मई तक फोरलेन का काम पूरा करें। दरअसल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि 18 महीने में रायपुर बिलासपुर एनएच का काम पूरा होना था, लेकिन पांच साल बाद भी ये काम पूरा नहीं हो पाया है।
इसकी वजह से लगातार दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इस मामले में कोर्ट ने एनएच और राज्य शासन के अधिकारियों को भी तलब किया था और उन्हें फटकार भी लगायी थी। इस मामले में अधिवक्ता जेके गिल्डा ने कहा है कि निर्माण कार्य कि गति को देखते हुए नहीं लगता है कि मई में भी काम पूरा हो पायेगा। निर्माण कंपनी की तरफ से कोर्ट को कहा गया है कि सीमेंट और रेत नहीं मिलने की वजह से काम में देरी हो रही है जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि वे निर्माण कंपनी के ठेकेदारों को सीमेंट और रेत उपलब्ध कराए ताकि हर हाल में एनएच का काम 31 मई तक पूरा किया जा सके।